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हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की नवीन/नवीनीकरण/माध्यम इन्क्रीमेंट/विषय समूह इन्क्रीमेंट सम्बद्धता रसीद
वर्ष
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--चयन करे--
2024
आवेदन का प्रकार
*
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--चयन करे--
New
Renewal
Subject Increment
डीपीआई आवेदन क्रमांक/स्कूल कोड
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Schools can
click here
to check their current Manyata/Sambaddtha/Active status.
हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की नवीन/नवीनीकरण/माध्यम इन्क्रीमेंट/विषय समूह इन्क्रीमेंट सम्बद्धता रसीद
स्कूल का प्रकार
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आवेदन का प्रकार
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ट्रांसक्शन आईडी
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ट्रांसक्शन डेट
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आवेदन क्रमांक
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स्कूल कोड
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स्कूल का नाम
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सम्बद्धता का शुल्क
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(प्रोसेसिंग शुल्क)+(पोर्टल शुल्क)+(सर्विस टैक्स)
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टोटल शुल्क
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सम्बद्धता की अवधि (वर्षो में)
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क्या आपकी सुरक्षा निधि जमा है?
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सुरक्षा निधि बैंक का नाम
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चालान क्रमांक
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चालान दिनांक
(dd/mm/yyyy)
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जमा की गई राशि
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स्कूल का जिला
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स्कूल का ब्लाक
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स्कूल का पता
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स्कूल का वेबसाइट
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स्कूल का ईमेल आइडी
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स्कूल का फैक्स नंबर
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स्कूल का फ़ोन नंबर
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प्राचार्य का नाम
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प्राचार्य मोबाइल नंबर
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प्राचार्य ईमेल आइडी
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प्रदत्त सम्बद्धता का विवरण
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सम्बद्धता हेतु संकाय विवरण
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शिक्षण का माध्यम
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1.नोट:NA-Not Applicable/उपलब्ध नहीं है|
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल
संस्था कोड- {{SchCode}}
नवीन सम्बद्धता प्रमाण पत्र / सम्बद्धता नवीनीकरण प्रमाण पत्र
(शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु वैध)
म.प्र. शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 एवं संशोधित 03 मार्च 2020 को जारी मान्यता नियम 2017 में विहित प्रावधान एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम,1965(क्रमांक 23 सन् 1965) व माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1965 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था
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जिला
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म.प्र. को
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परीक्षा
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संकाय
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माध्यम सम्बद्धता सत्र
2024-25
के लिये निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।:-
1.संस्था उन्हीं कक्षाओं एवं संकाय में छात्रों को प्रवेश दे सकेगी, जिसके लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्धता प्राप्त है।
2.मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में नियमित छात्रों के रूप में सम्मिलित होने के लिये छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य होगी।
3.संस्था को उनके शिक्षक, कर्मचारी एवं भवन, मण्डल की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र एवं मूल्यांकन कार्य हेतु, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छात्रों को सम्मिलित कराने के लिये संस्था को शासन/मण्डल द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4.माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान संस्था का निरीक्षण करवाया जा सकेगा।
5.माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश विनियम 1965 में विहित प्रावधानों के साथ-साथविनियम की कण्डिका 59 एवं 61 के निम्न प्रावधानो का विशेष रूप से पालन करना अनिवार्य होगा:-
5.1 ऐसी कोई जानकारी जिसकी मण्डल मांग करें, शिक्षण संस्था द्वारा दी जावेगी।
5.2 विनियमों में विहित प्रावधानों के तहत निर्धारित संख्या के मान से प्रत्येक सेक्शन के लिए पृथक-पृथक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
5.3 अध्यापक वर्ग तथा गैर स्टाफ की संख्या तथा अर्हताएं वहीं होगीजो शासकीय संस्थाओं के तत्स्थानी कर्मचारियों के लिए निहित की गई है।
6. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965), माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश विनियम, 1965, शिक्षा का अधिकार कानून (आर.टी.ई.) एवं मण्डल द्वारा जारी प्रवेश नीति के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
7. सम्बद्धता प्रमाण पत्र संस्था में प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
दिनांक -
{{ManyataDate}}
पंजीयक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल